इस बैंक पर आरबीआई ने ठोका इतने लाख रुपये का जुर्माना..
भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बुधवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के लिए विदेशी ऋणदाता एचएसबीसी पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बयान में एचएसबीसी ने फेमा कानून, 1999 की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme) के तहत जरूरी सूचनाएं देने के प्रावधान का पालन नहीं किया है।
इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचएसबीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक ने नोटिस का लिखित जवाब देने के साथ मौखिक रूप से भी अपना पक्ष रखा था। रिजर्व बैंक ने कहा कि मामले से जुड़े तथ्यों और बैंक की तरफ से आए जवाब पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई और जुर्माना लगाना उचित था।
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड पर भी लग चुका है फाइन
इससे पहले आरबीआई ने निष्पक्ष व्यवहार संहिता से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हीरो फिनकॉर्प ने कर्ज लेने वालों को उनके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में ऋण के नियम और शर्तों के बारे में लिखित रूप में नहीं बताया था।
64 बैंकों और एनबीएफसी पर ₹74 करोड़ का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान 64 बैंकों और एनबीएफसी पर ₹74.1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगा चुका है। जबकि, वित्त वर्ष 2023 में 41 बैंकों पर कुल 33.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। डेटा में सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं।
वित्त वर्ष 2024 में लगाए गए जुर्माने में से 35 नियामक कार्रवाइयां 16 सरकारी बैंकों, 13 प्राइवेट बैंकों, चार विदेशी बैंकों और एक छोटे वित्त बैंक और भुगतान बैंक सहित बैंकों पर थीं। एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के 23 जुर्माने थे।