RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का रद्द किया लाइसेंस..
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने एक और को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी के कारण द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया गया है।
इसके साथ ही आरबीआई ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को भी बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं, एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी हुआ है।
आरबीआई के अनुसार को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग परिचालन 19 जून, 2024 से बंद कर दिया गया है। ग्राहकों की बात करें तो डिपॉजिटर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से केवल 5 लाख रुपये की सीमा तक बीमा पाने का हकदार होगा।
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कहा- बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 87 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
14 जून, 2024 तक DICGC ने पहले ही कुल 230.99 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि मुंबई स्थित सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान का भुगतान करने में असमर्थ होगा। अगर इसे अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
हाल ही में रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बीते दिनों आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है।