BREAKING : छत्तीसगढ़ के एक और जिले में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पाबंदिया लागू…..कलेक्टर ने जारी किया आदेश
छतीसगढ़ – कोविड-19 एवं उसके नये वेरियंट ओमिक्रान के संक्रमण पर नियंत्रण एवं रोकथाम के आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन आदेश जारी करते हुए पुनः धारा 144 लागू कर दिया हैं। उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34, सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जारी किया गया है। इस आदेश के तहत पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2838 अ.कले.वा-2 2021 बलौदाबाजार दिनांक 30 दिसम्बर 2021 को निरस्त किया गया है। जिले के राजस्व सीमा अंतर्गत सभी प्रकार की जुलूस, रैली,सभाओं एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं खेल आयोजनों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हाॅल,थियेटर, मैरिज हाॅल, जिम, कोचिंग सेंटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 33 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए मास्क धारण करने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर किया जा सकेगा।।कोविड संव्यवहार जैसे-मास्क, सेनेटाईजर, दो गज दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। जिले के सभी नगरीय निकाय अंतर्गत गुमास्ता दिवस जैसे नगरपालिका परिषद् बलौदाबाजार- शुक्रवार,नगर पंचायत पलारी-शनिवार, नगर पंचायत लवन-बुधवार, नगरपालिका परिषद् भाटापारा- मंगलवार,नगर पंचायत सिमगा-।बुधवार,नगर पंचायत कसडोल- शनिवार,नगर पंचायत टुण्ड्रा-रविवार, नगर पंचायत बिलाईगढ – रविवार एवं नगर पंचायत भटगांव-रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी। सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।