खराब लैपटॉप बेचने वाले पर लगा ₹10000 जुर्माना, नया लैपटॉप दे या ब्याज के साथ जुर्माना
(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर/उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने क्रोमा कंपनी शो रूम से खरीदी ऐशस कंपनी की खराब लेपटॉप बेचने बेचने पर 10 हजार रु.का जुर्माना ठोंका है।। साथ ही कंपनी को नया लेपटॉप या फिर 9प्रतिशत की दर से ब्याज अदायगी करने का निर्देश दिया है।
विस्तृत विवरण इस प्रकार है कि कुडुदंड मिलन चौक निवासी मुकेश चौहान पिता अंबालाल चौहान ने मैग्नेटो मॉल समीप “क्रोमा शो रूम” से 17 जून 21को ऐशस कंपनी का एक लेपटॉप 77 हजार 540 रू.में खरीदा था और खरीदी के पांच दिन के बाद ही लेपटॉप खराब हो गया जिसकी शिकायत श्री चौहान ने क्रोमा शो रूम में जाकर शिकायत की और बनाने को कहा लेकिन अनेकों बार बनाने के बाद भी खराब लेपटॉप बन नही सका अंततः उपभोक्ता ने न्यायालय की शरण में गया जहा फोरम ने उपभोक्ता श्री चौहान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 10हजार रूपए जुर्माना के साथ नया लेपटॉप उपलब्ध कराने के साथ में 9प्रतिशत की दर से ब्याज भी देने को कहा है।
उपभोक्ता की तरफ से अक्षरा अमित हाईकोर्ट अधिवक्ता ने पैरवी की है।
ज्ञात हो कि बिलासपुर स्थित क्रोमा शो रूम से खरीदी गई कई अन्य इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर खराब समान दिए जाने व सर्विस उपलब्ध नहीं दिए जाने की शिकायत मिलते रहती है।