याचिका लेकर पहुंचे केजरीवाल को SC ने दिया बड़ा झटका, क्या बोले जज..
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अंतरिम जमानत को एक सप्ताह बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से यह साफ हो गया है कि केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने के लिए दायर अर्जी पर तुरंत सुनवाई चाहते थे। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग की।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका को सूचीबद्ध किए जाने पर फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) लेंगे, क्योंकि मुख्य केस में फैसला अभी सुरक्षित है।
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि याचिका तब क्यों नहीं दायर की गई जब पिछले सप्ताह मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता बैठ रहे थे।
अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करके जेल जाना पड़ेगा। इस बीच सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत 7 दिनों के लिए बढ़ाने की अपील की थी।
आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है और किटोन लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे किडनी में गंभीर समस्या या कैंसर तक के लक्षण बताते हुए कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें PET-CT स्कैन समेत कई टेस्ट कराने को कहे हैं और इसके लिए उन्हें समय की आवश्यकता है।