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शिव सेना चुनाव चिन्ह विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने ख़ारिज की  उद्धव ठाकरे की याचिका

(शशि कोन्हेर) : शिवसेना के चुनाव चिन्ह और नाम के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की अंतरिम रोक के ख़िलाफ़ दायर उद्धव ठाकरे की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.

कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो शिवसेना के दोनों गुटों के बीच चल रहे विवाद पर जितनी जल्दी हो सके फ़ैसला ले.

शिवसेना के धनुष-तीर वाले चुनाव चिह्न को लेकर पार्टी के दोनों धड़ों के बीच चल रही खींचतान के बीच इस पर चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा है कि फ़िलहाल दोनों में से कोई भी धड़ा इस चिह्न का उपयोग नहीं कर सकेगा.

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में लिखा है कि शिव सेना के दोनों धड़ों के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे इस चुनाव चिह्न (तीर और धनुष) का इस्तेमाल नहीं करे।

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