ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया को झटका…..अदालत ने 17 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। इस मामले में बुधवार को सिसोदिया की ओर से जमानत याचिका पर दलीलें रखी गईं। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया था। ईडी की दलीलों पर सिसोदिया के वकील विवेक जैन अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। ED का पूरा केस ही CBI के मामले पर आधारित है।
सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया ने PMLA के सेक्शन 3 के तहत कोई अपराध नहीं किया है। अदालत को यह देखना होगा कि क्या सेक्शन-3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है या नहीं। दूसरी एजेंसियों ने पहले ही मामले की जांच की है। इनके पास आरोपों की तस्दीक के लिए अदालत में दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। जैसा की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं तो जाहिर है कि अवैध रकम आनी चाहिए थी। इस अपराध में रकम आई तो यह कहां है। एजेंसी की ओर से इसका कोई ब्यौरा नहीं पेश किया गया है। सिसोदिया ऐसे अपराध में शामिल नहीं हैं।