जिया की आत्महत्या के लिए सूरज दोषी नहीं…..सबूतों के अभाव में बरी
(शशि कोन्हेर) : जिया खान सुसाइड केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। करीब एक दशक पुराने इस केस में कोर्ट ने आरोपी सूरज पंचोली को बेकसूर बताया है। शुक्रवार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में जज एस सैय्यद ने कहा, सबूतों के अभाव में यह कोर्ट आपको (सूरज पंचोली) को दोषी नहीं मान सकता, इसलिए बरी किया जाता है। 20 अप्रैल को स्पेशल जज एस सैय्यद ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि जिया की मौत के बाद पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया था। इसमें सूरज पंचोली के टॉर्चर और धोखे का जिक्र था। इस चिट्ठी के आधार पर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था। जिया और सूरज रिलेशनशिप में थे। सूरज पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। वहीं जिया की मां का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या करके फांसी पर लटकाया गया है।
जिया खान 3 जून 2013 को अपने जुहू अपार्टमेंट में मृत पाई गई थीं। 7 जून को जिया की बहन को एक लेटर मिला जो जिया ने लिखा था। यह चिट्ठी जिया ने सूरज के नाम लिखी थी। 11 जून को पुलिस ने सूरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। 1 जुलाई 2013 को सूरज पंचोली को जमानत मिल गई थी।
जिया खान की मां का आरोप था कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसकी हत्या की गई है। उनकी रिक्वेस्ट पर यह केस 2014 में सीबीआई को सौंपा गया। जांच एजेंसी ने 2016 में यह पुष्टि की कि जिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी न कि उनका मर्डर हुआ।