सपा नेता आजम खान… इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत तो मिली मगर…!
(शशि कोन्हेर) : लखनऊ । रामपुर में जमीन के कब्जे के कई मामलों के साथ अन्य केस में सजा मिलने के बाद जेल में बंद रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। आजम खां करीब दो वर्ष से सीतापुर की जेल में बंद हैं।
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फर्जीवाड़ा के एक मामले में आजम खां की जमानत याचिका की मंजूर कर ली है। इसके बाद भी अभी उनको जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। मुलायम सिंह यादव तथा अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां पर फर्जीवाड़ा का आरोप है। आजम खां करीब दो वर्ष से सीतापुर की जेल में बंद हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने आजम खां को जमानत देने का का निर्देश दिया। आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (2) में चार्जशीट दाखिल हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को पद के दुरुपयोग के एक मामले में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद भी वह अभी भी सीतापुर की जेल में बंद रहेंगे। उसके खिलाफ दो मामलों में अभी की फैसला सुरक्षित है।