चोरी हो गई लोन पर खरीदी गई कार? EMI से छूटेगा पीछा या करना होगा पूरा भुगतान, जान लें क्या कहते हैं नियम
(शशि कोन्हेर) : नई दिल्ली : कार खरीदने के लिए बहुत-से लोगों के पास इतने पैसे नहीं रहते हैं, जिससे वें अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकें। इस स्थिति में वें लोन का सहारा लेते हैं। बैंकों से कार का लोन लेने पर एक निश्चित कीमत को हर महीने किस्त के तौर पर चुकाना पड़ता है और इस पर कुछ ब्याज भी देना पड़तहै। जब लोन की पूरी कीमत चुका दी जाती है तो कार पूरी तरह से आपकी हो जाती है।
पर क्या हो अगर लोन की पूरी कीमत चुकाने से पहले ही आपकी गाड़ी चोरी हो जाए? ऐसे में सबसे पहले सवाल उठता है कि जब हमारे पास कार ही नहीं है तो उसका EMI हमें देना होगा या बैंक के द्वारा इस नुकसान को उठाया जाएगा। चलिये जानते हैं कि नियम क्या कहते हैं।
चोरी होने पर कौन देगा EMI
आपको बता दें कि कार के चोरी होने पर इसकी EMI आपको ही देगी पड़ेगी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बैंक एक तरह से गाड़ी को खरीदने के लिए आपको पैसे उधार के रूप में देती है। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी खो जाती है तो इसमें बैंक की गलती नहीं है और आपको ही सारे पैसे का भुगतान करना पड़ेगा।
नुकसान से बचने के लिए कर सकते हैं ये उपाय
कार के चोरी होने या इसके टूटने-फूटने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप पहले ही इसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। एक अच्छा कवरेज वाला इंश्योरेंस कार में दुर्घटना होने पर या इसके चोरी होने पर कवरेज देता है। इस तरह अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो इसके क्लेम को लिया जा सकता है।
इंश्योरेंस कंपनियों से कवरेज लेने के लिए सबसे पहले कार चोरी होने की पुलिस कंप्लेन करानी पड़ती है। इसके बाद FIR कॉपी के साथ इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन करना पड़ता है।