यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते विद्यार्थी.. कोर्ट ने कहा हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं छात्राओं की याचिका हुई खारिज
(शशि कोन्हेर) : बेंगलुरु – हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है और कहा है कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी है.हाईकोर्ट की तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, “गणवेश (यूनिफॉर्म) पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते.” इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, “हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है.”
मामले में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पिछले महीने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी. पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायामूर्ति कृष्ण एम दीक्षित शामिल है्। यहां उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में होने वाले इस फैसले को देखते हुए कर्नाटक में सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है वहीं कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है जो 21 मार्च तक जारी रहेगी। साथ ही इस मामले पर फैसला देने वाले हाईकोर्ट के सम्माननीय जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।