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RSS की रैली (पथ संचलन) पर रोक लगाने की तमिलनाडु सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

(शशि कोन्हेर) : सुप्रीम कोर्ट ने आर एस एस की प्रस्तावित रैली पर रोक को लेकर तमिलनाडु सरकार की याचिका कर दी खारिज। इसके पहले तमिलनाडु सरकार ने ऐसी ही याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी जो वहां खारिज होने के बाद तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के द्वारा आर एस एस की रैली पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए इस पर हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल RSS ने 2 अक्टूबर को चेन्नई में पथ संचलन निकालने की तैयारी की थी।

लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस पथ संचलन को निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मद्रास हाई कोर्ट में अपील की गई। जिसने पथ संचलन पर रोक लगाने की तमिलनाडु सरकार की के आदेश को रद्द कर दिया। इस पर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी।

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