सुप्रीम कोर्ट का पटाखों पर प्रतिबंध हटाने से इनकार…कहा…मिठाइयों पर पैसे खर्च करिए
(शशि कोन्हेर) : सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है. बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
जस्टिस एम आर शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लोगों को साफ़ हवा में सांस लेने दें और नसीहत दी कि पटाखों की बजाय पैसा मिठाई पर खर्च करें.
मनोज तिवारी के ओर से पेश वकील शशांक शेखर झा ने कहा कि इससे पहले अदालत ने बेरियम साल्ट के बिना बनने वाले और ग्रीन पटाखों की इजाजत दी थी. इस बार भी कोर्ट को कुछ इसी तरह के निर्देश पारित करने चाहिए.
वकील शशांक झा ने कहा कि पराली और दूसरे कारणों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है और कोर्ट से मांग की कि त्योहार सीज़न को देखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को पटाखों की खरीद-बिक्री को लेकर नए दिशा निर्देश जारी करने चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बाद में सुनवाई हो सकती है.
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 7 सितंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक जारी रहेगा.