छत्तीसगढ़

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने का आदेश पर रोक लगाई

(कमलेश शर्मा) : बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति  विवाद के सिविल प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर चालान पेश करने के आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने उत्तरवादी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


सूत्रों के अनुसार रायपुर निवासी अब्दुल रहीम सिद्दीकी का न्यायालय में संपत्ति को लेकर प्रकरण चल रहा है। सिविल मामले में 26 जून 2023 को कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश करने का आदेश दिया।

इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश किया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस हरिकेष राय एवं जस्टिस संजय करोल की युगलपीठ में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व अभिनव श्रीवास्तव ने पैरवी करते हुए कहा कि सिविल मामले में एफआईआर दर्ज कर चालान पेश करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

सिविल मामले को क्रिमिनल प्रकरण का रंग नहीं दिया जस्ता है। युगलपीठ ने सुनवाई उपरांत कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस पर कोई करवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरवादी से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। दो मामले में एसएलपी पेश किया गया था।

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