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स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आयी सामने, पैर और चेहरे पर चोट की पुष्टि



आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई के मामले में दिल्ली पुलिस को एम्स से स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। दिल्ली एम्स के जय प्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर में कराए गए मेडिकल की रिपोर्ट में उनके बाएं पैर और दाएं गाल और आंख के नीचे चोट की पुष्टि हुई है। दिल्ली पुलिस अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को गुरुवार देर रात एम्स में मेडिकल कराने के लिए लेकर गई थी।


स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव पर 13 मई को उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपीट करने का आरोप लगाया था। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। ‘आप’ की राज्यसभा सांसद द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बिभव कुमार कई बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, बिभव कुमार ने कथित तौर पर स्वाति मालीवाल को कई बार लात और थप्पड़ मारे। स्वाति मालीवाल ने बिभव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

स्वाति मालीवाल ने इस कथित हमले के संबंध में शुक्रवार को तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपने 164 के बयान दर्ज कराए थे। बिभव कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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