इतने दिनों बंद रहेगी शराब दुकानें कलेक्टर ने जारी किया आदेश..
(प्रदीप भोई) बिलासपुर : लोकसभा चुनाव के कारण बिलासपुर कलेक्टर ने 2 दिवस के लिए बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया है उन्होंने जारी आदेश में यह यह लिखा है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, विलासपुर (छ.ग.) लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित मतदान को सुचारू एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-33/2024/व्ही.ए.के. (एबी)/पंच नवा रायपुर के निर्देशानुसार दिनांक 26.03.2024 एवं 28.03.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय जैसे दुकानें, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब लायसेंस इत्यादि पर प्रतिबन्ध लगाता हूँ।
बिलासपुर में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 05.05.2024 को सायं 06.00 बजे से 07.05.2024 को मतदान समाप्ति तक “शुष्क अवधि/शुष्क दिवस” करते हुए पूर्णतः बंद रखने का आदेश जारी किया है।