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SI भर्ती: हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती निरस्त करने की अपील खारिज की..

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डबल बेंच ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2018 को निरस्त करने की अपील खारिज कर दी है।

कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि असफल परीक्षार्थियों को भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार नहीं है। इससे चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।

इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को 45 दिनों में पूरा करने और 90 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि प्लाटून कमांडर के पदों पर चयनित महिला उम्मीदवारों को हटाकर पुरुष उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाए।

असफल परीक्षार्थियों ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी, जिसमें दावा किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं और पुरुष उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया था।

हालांकि, डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले में कोई अनियमितता न पाते हुए अपील खारिज कर दी, जिससे परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

अभ्यर्थी वर्तमान में रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

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