लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र, आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की.. यूपी सरकार ने भी किया था जमानत का विरोध
(शशि कोन्हेर) : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया है और जमानत को रद कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है।
कोर्ट ने चार अप्रैल को फैसला रख लिया था सुरक्षित
जमानत रद करने की याचिका पर फैसला चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनाया है। बता दें कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों द्वारा हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं जस्टिस रमणा की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला चार अप्रैल को ही सुरक्षित रख लिया था। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फैसले पर भी आपत्ति जताई थी जिसमें आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘अप्रासंगिक’ जानकारी को आधार माना गया था।