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हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट जॉब में 75% आरक्षण कोटे पर लगी हाईकोर्ट की रोक सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की
(शशि कोन्हेर) : नई दिल्ली – हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर के जॉब में 75 प्रतिशत कोटे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को चार हफ्ते में मामले में फैसला करने को कहा है, कोर्ट ने कानून के तहत कोटा ना देने पर कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर भी रोक लगा है, कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक के फैसले में कारण नहीं बताया है।