सुप्रीम कोर्ट ने कहा…क्रास, रुद्राक्ष, चुनरी और पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं.. हिजाब पहनने से किसी ने नहीं रोका मामला स्कूल का है.. आज भी होगी सुनवाई
(शशि कोन्हेर) : सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हिजाब मामले पर सुनवाई की जाएगी। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाने के मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी को हिजाब पहनने से नहीं रोका जा रहा। यहां सवाल सिर्फ स्कूल में पहनने का है।
कोर्ट ने कहा था कि रुद्राक्ष व क्रास का हिजाब से तुलना नहीं क्योंकि ये एक दूसरे से भिन्न हैं। कोर्ट ने बताया कि रुद्राक्ष व क्रास को कपड़े के अंदर पहना जाता है और इसे दूसरे लोग नहीं देख सकते। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने यह बयान दिया था।
जस्टिस हेमंत गुप्ता व सुधांशु धुलिया की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवार को बेंच ने कहा था कि पगड़ी व चुनरी और हिजाब पूरी तरह अलग चीजें हैं।