छत्तीसगढ़

यूपी में बीजेपी के एक और MLA की विधायकी पर लटकी तलवार….

(शशि कोंन्हेर) : पिछले ही महीने भाजपा के दुद्धी से विधायक रामदुलार गोंड की विधानसभा सदस्यता रद होने के बाद अब एक और एमएलए की सदस्यता पर तलवार लटक गई है। बहराइच से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को एसडीएम को धमकाने के मामले में अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है।

विधायक पर 2500 रुपए का जु्र्माना भी लगाया गया है। सुरेश्वर सिंह पर यह मामला 2002 में दर्ज किया गया था। दो या दो से अधिक साल की सजा होने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत विधानसभा की सदस्य चली जाती है। सजा सुनाए जाने के दौरान विधायक कोर्ट में मौजूद नहीं थे।

विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ 21 साल पहले थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर एसडीएम कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने और अधिकारी से र्व्यवहार करने और एसडीएम को बाहर निकालने के साथ ही धमकी देने का आरोप लगा था। अपर सिविल जज प्रवर खंड/एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित के न्यायालय में मामला चल रहा था।

अदालत में उप जिलाधिकारी के बयान के साथ ही अन्य साक्ष्य का भी परीक्षण कराया। गुरुवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे शुक्रवार की सुबह अदालत खुलते ही सुना दिया गया।

विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ दो सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। उन पर एसडीएम कार्यालय में एक बयान के दौरान घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए दुर्व्यवहार करने व एसडीएम को बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप था।

इससे पहले पिछले महीने 15 दिसंवर को सोनभद्र की दुद्धी सीट से विधायक राम दुलार गोंड को नाबालिग किशोरी से रेप के आरोप में सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद कर दी गई थी। गोंड ने हाईकोर्ट में भी अपील की लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली थी।

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