छत्तीसगढ़

ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार….

(भूपेंद्र सिंह राठौर) : बिलासपुर –  रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और जीआरपी (रेलवे पुलिस) ने मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों के सामान की चोरी करते थे।

इन आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई जीआरपी थाना बिलासपुर में दर्ज अपराध संख्या 113/2024 के तहत की गई।

6 अक्टूबर 2024 को गाड़ी संख्या 08737 रायगढ़-बिलासपुर लोकल में एक महिला यात्री के बैग से चोरों ने एक सोने का हार, कान की बालियां और चांदी की पायजेब चोरी कर ली।

इस घटना की रिपोर्ट जीआरपी थाना बिलासपुर में दर्ज की गई, और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गहरी जांच शुरू की गई।

आरपीएफ और जीआरपी टीम ने रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक कर्मपाल सिंह गुर्जर, रेसुब पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक राजेश वर्मा और जीआरपी थाना प्रभारी भोलानाथ मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न लोकल और पैसेंजर ट्रेनों में गुप्त निगरानी शुरू की।

पीड़ित महिला ने आरोपियों के हुलिए के बारे में जानकारी दी, जिसके आधार पर टीम ने रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और संदिग्ध यात्रियों की निगरानी शुरू की। इस दौरान, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 27 नवंबर 2024 को सुबह 6:15 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 पर तीन संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई:

1. अमर कुमार मंडल (35 वर्ष), साकिन – ग्राम पाडिया, थाना – बरियारपुर, जिला – मुंगेर, बिहार।

2. विशाल कुमार पासवान (36 वर्ष), साकिन – ग्राम कुमारपुर, थाना – बरियारपुर, जिला – मुंगेर, बिहार।

3. सदानंद कुमार मंडल (22 वर्ष), साकिन – ग्राम कमरगंज, थाना – सुल्तानगंज, जिला – भागलपुर, बिहार।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ट्रेनों में घूमकर यात्रियों के सामान की चोरी करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि एक डेढ़ महीने पहले तितलागढ़ लोकल ट्रेन में नैला स्टेशन के पास एक महिला के बैग से सोने के जेवरात चोरी किए थे, जिसमें एक सोने का हार, इयर रिंग और पायजेब शामिल थे। इन सामानों को वे बिहार में बेचने के लिए ले जाते थे।

आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। वे पूर्व में कई बार विभिन्न राज्यों में यात्री सामान चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं:

1. GRP मिर्जापुर केस संख्या 202/2018 – धारा 174-A IPC।

2. GRP मिर्जापुर केस संख्या 77/2017 – धारा 379, 411 IPC।

3. GRP डाल्टनगंज केस संख्या 21/2021 – धारा 34, 379 IPC।

4. GRP जबलपुर केस संख्या 128/2012 – धारा 401 IPC।

आरोपी लोकल और पैसेंजर ट्रेनों में महिला यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे। वे महिलाओं के पास बैठकर उनसे बात करने लगते, जबकि उनके साथी एक आरोपी बैग को अखबार से ढककर खोलता और तीसरा आरोपी स्क्रू ड्राइवर से बैग का लॉक खोलकर सामान चुराता। चोरी किए गए सामान को वे तुरंत अपने बैग में रख लेते थे और बैग को फिर से बंद कर देते थे। इसके बाद वे अगला स्टेशन आते ही उतर जाते थे।

जप्तशुदा सोने का हार, इयर रिंग और चांदी की पायजेब की कुल कीमत 81,170 रुपये है।

तीनों आरोपियों को जीआरपी थाना बिलासपुर में गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ अपराध संख्या 113/2024 धारा 305(C) BNS दिनांक 09.10.2024 में मामला दर्ज किया गया। आज, 27 नवंबर 2024, उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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