छत्तीसगढ़

ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा जानलेवा के साथ दण्डनीय अपराध भी हैं

(भूपेंद्र सिंह राठौर) : बिलासपुर  – यात्रा के दौरान ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थो के साथ यात्रा करना न सिर्फ जान लेवा है वरन यह एक दण्डनीय अपराध भी है । रेल प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के कृत्य को रोकने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं।

विशेषकर त्योहारो एवं भीड़भाड़ के दौरान आरपीएफ़/जीआरपी के द्वारा स्टेशनों में सघन जाँच भी किए जाते हैं । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी संरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्नि निरोधक अभियान चला कर रेल यात्रियों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है ।

इस प्रकार के अभियान के तहत रेलवे द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ ही साथ स्टेशनों पर उपलब्ध एनाउंस सिस्टम द्वारा भी यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा नहीं करने संबंधी चेतावनी दी जाती है ।

रेलवे बोर्ड द्वारा आगजनी से बचाव के उपायों एवं सावधानियों के साथ ही साथ इस संबंध में विशेष दिशा-निर्देश भी समय-समय पर सभी जोनल मुख्यालयों को जारी की जाती है ।

*दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों से अनुरोध है कि* :-
• रेल गाडियों में ज्वलनशील पदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थो जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल/डीजल, पटाखे आदि के साथ यात्रा न करे, यह दुर्धटनाकारक हो सकती है । इन पदार्थो के साथ किसी अन्य को यात्रा करते देखे जाने पर इसकी जानकारी  डयूटीरत टीटीई, आरपीएफ या अन्य रेल कर्मचारियों को दें ।
• वेंडरों के द्वारा असुरक्षित तरीके से ले जा रही जलती सिगडी आदि देखे जाने पर भी  इसकी जानकारी तुरंत डयूटीरत टीटीई एवं आरपीएफ आदि को दें ।
• ट्रेनों एवं स्टेशनों आदि सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध है । इस प्रकार के कृत्य करते देखे जाने पर  इसकी जानकारी अवश्य ही डयूटीरत टीटीई एवं आरपीएफ को दें ।
• गैरकानूनी रूप से जैसे पटाखे, पट्रोल, डीजल, मिटटी तेल आदि जैसे सामानों के साथ रेल यात्रा न करें  ।
• जल्द आग पकडने वाले समानों जैसे माचिस, लाईटर, फिल्म आदि जैसे समानों को अपने साथ यात्रा में न रखें ।
• कोच में दिये गए बिजली के समानों एवं स्विच बोर्ड के साथ छेडछाड न करें इन सभी का उपयोग रेलवे नियमानुसार करें ।
       

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