गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाहीछत्तीसगढ़

हत्या के दो मामलों में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

(उज्जवल तिवारी) : पेंड्रा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में हत्या के दो मामलों में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई गई है। जहां पैसों की मांग और जमीन बेचने से इंकार करने पर नानी की हत्या करने के मामले सहित दूसरे मामले में पत्नि के साथ बात करते देखने के बाद शराब के नषे में हुये विवाद के बाद गर्दन तोड़कर हत्या करने के दो अलग अलग मामलों में एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

दरअसल पहला मामला गौरेला में 10 सितंबर 2020 को बुजुर्ग महिला ललियाबाई काषीपुरी रहस्यमय तरीके से गायब हुयी थी जिसकी लाष 10 दिन बाद कंकाल के रूप में रेंजराभार के रतनजोत प्लांट में रतनजोत के पौधों से ढंकी हुयी मिली थी। ललियाबाई के घर में ही आरोपी राजकुमार उर्फ अमृतलाल काषीपुरी रहता था और शराब के लिये पैसों की मांग करने के अलावा ललियाबाई की जमीन को बेचने के लिये दबाव बनाते रहता था।

घटना के पहले भी आरोपी ने नानी को पास के नदी में फेंकने की योजना भी बनायी थी पर वहां लोगों के मौजूद होने के कारण नाकाम रहा। वहीं शराब के लिये पैसे मांगने को लेकर कई बार नानी के साथ आरोपी का विवाद भी हुआ उधर घटना के दिन नानी को राशन दिलाने के नाम पर आरोपी अपने साथ सायकल में नानी को ले गया और गढढे में गिराकर गला दबाकर हत्या कर दिया। और लाश को छिपाने के लिये टंगिया से रतनजोत के पौधे काटकर लाश के उपर ढंक दिया था।

आरोपी राजकुमार

घटना के दिन से आरोपी भी घर से गायब था और लाश मिलने के बाद गौरेला पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ अमृतलाल को भी गिरफतार कर लिया था। इस मामले मे फैसला सुनाते हुये एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनायी है। इस मामले में षासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नागाईच ने किया है। (नोट – आरोपी राजकुमार लाल नीली टीषर्ट पहने हुये है)

आरोपी रेचकु

वहीं दूसरा मामला  पत्नि से बात करते हुये देखकर आका्रेषित शराबी पति के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर लाष तालाब में छिपाने वाले आरोपी को एडीजे गौरेला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दरअसल मामला 20 फरवरी 2021 को गौरेला थाना के कोरजा गांव का है जहां ईटा भटठा में काम करने वाले अजय कौल की लाश गांव के तालाब में मिली थी जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन तोड़कर हत्या किये जाने की पुश्टि हुयी थी।

इस मामले में खुलासा हुआ था कि गांव में दिलीप सोनी के इंटा भटटा में काम करने वाला अजय कौल घटना के दिन शाम को एक महिला से बात कर रहा था जिस दौरान उसका पति आरोपी रेचकु उर्फ रमेश कोल आ गया जोकि शराब पिये हुये था और बात करते हुये देख उसने अपनी पत्नि गोलकी बाई को भी डांटा और आरोपी से विवाद होने के बाद उसकी गर्दन तोड़कर हत्या कर दिया और लाष को दर्री तालाब में छिपा दिया।

पुलिस ने पहले मृतक की पत्नि की रिपोर्ट पर गुमषुदगी का मामला दर्ज किया और बाद में तालाब में लाश मिलने पर हत्या का मामला दर्ज करते हुये बाद में आरोपी को गिरफतार किया था।  इस मामले मे फैसला सुनाते हुये एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने आरोपी रेचकु उर्फ रमेश कोल को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनायी है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नागाईच ने किया गया है।

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