दो भाइयों ने जमीन बेचने के नाम पर की धोखाधड़ी, पुलिस ने दर्ज किया मामला
बिलासपुर – मंगला चौक स्थित सीएलसी प्लाजा निवासी एक बिल्डर के साथ धोखाधड़ी करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सरकंडा पुलिस ने मामला पंजीबद्घ किया है। शिकायतकर्ता ने मोपका चौकी में बताया कि शिकायतकर्ता के फर्म से अनिल कुमार गर्ग व हरी मोहन गर्ग विनोबा नगर निवासी ने अपने नाम और स्वामित्व की भूमि मौजा मोपका प.ह.नं. 19/29, रा.नि.मं. मोपका, विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 2125 2126 2127 2128 2131 2141/1, 2147 एवं 2552, कूल रकबा 3.20 एकड़ भूमि को विक्रय करने शिकायतकर्ता और उसके पार्टनर द्वारा बताये गए व्यक्तियों के नाम पर भूखण्डों का पंजीयन करने का हरि मोहन गर्ग एवं अनिल अनुबंध किया था।
जिसके बाद शिकायतकर्ता बिल्डरों ने लगभग 19 (उन्नीस) व्यक्तियों का पंजीयन एवं लगभग 15 से अधिक व्यक्तियों का अनुबंध कराया है , लेकिन उन्हें बाद में पता चला की जिस भूमि को उन्होने रेरा एवं टाउन एवं कंट्री से APPROVED कराकर विक्रय के लिए सौदा किया है यह जमीन बैंक में बंधक है। विक्रेता दोनों भाइयों ने शिकायतकर्ता बिल्डर और उनके ग्राहको को धोखे में रखकर बैंक में बंधक भूमि को विक्रय कर दिया। जिसके बाद बिल्डर ने गर्ग भाइयों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोपित दोनों भाइयों ने बंधक जमीन को लोगों को बेचने के लिए शासन से धोखे से अनुमति ले ली उन्होने बिल्डर समेत टाउन एवं कट्री ऑफिस, रेरा ऑफिस, नगर निगम एवं कई प्रशासनिक विभागों के साथ भी धोखाधड़ी किया है। जिसके बाद सरकंडा पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ धारा 420,506, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है,और पूरे मामले की जांच की जा रही है।
वही मोपका चौकी प्रभारी राज सिंह ने बताया कि
एनओसी अब आई है “जिस समय शिकायत की गई थी, उस समय एग्रीमेंट हुआ था। जब जमीन बेची गई तब बैंक का लोन जमा नहीं किया गया था, इसलिए यह फर्जीवाड़ा है। वही इस पूरे मामले की जांच करने की बात भी उन्होंने कहि है। फिरहाल शिकायत के आधार पर गर्ग भाइयों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है।