छत्तीसगढ़बिलासपुर

राशन के लिए बार बार बुलाने व रोज दुकान नहीं खोलने पर दो राशन दुकान निलंबित..

बिलासपुर : कलेक्टरअवनीश शरण के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान घुटकू और लमेर के संबंध में कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत जांच करवाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर और खाद्य नियंत्रक बिलासपुर को निर्देशित किया गया ।जिसके परिपालन में अनुविभाग तखतपुर के अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तखतपुर के द्वारा खाद्य निरीक्षक तखतपुर से जांच करवाया गया।

जांच में घुटकू दुकान संचालक/विक्रेता गणेश नोनिया द्वारा राशन कार्डधारी को राशन देने दुकान में 3 बार बुलवाया जाना और कार्डधारी को परेशान व प्रताड़ित करने का शिकायत प्राप्त हुआ था।

वहीं लमेर के आश्रित ग्राम नरोतीकापा में 146 राशन कार्डधारी को लमेर दुकान संचालक/विक्रेता दीपक यादव द्वारा समय में खाद्यान्न प्रदाय नहीं करने व दुकान नियमित नहीं खुलने, विक्रेता द्वारा मनमानी कर अनियमितता करने का शिकायत प्राप्त हुआ था। शासकीय उचित मूल्य दुकान घुटकू, लमेर के उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा जांच में अनियमितता पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया।

उचित मूल्य दुकान संचालक घुटकू, लमेर का जवाब संतोषजनक और समाधान कारक नहीं पाया गया। शासकीय उचित मूल्य दुकान घुटकू ऍवम् लमेर में खाद्यान्न अनियमितता पाए जाने पर दुकान निलंबित कर दिया गया। निलंबन की कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किया गया। शासकीय उचित मूल्य दुकान घुटकू को राशनकार्ड धारी की सुविधा को दृष्टिगत करते हुए नवीन उचित मूल्य दुकान नरोतीकापा में व लमेर के दुकान को गोकुलपुर के उचित मूल्य दुकान में आगामी आदेश पर्यंत संलग्न किया गया है। शासकीय उचित मूल्य दुकान राजपुर, कुरेली, लिदरी, विजयपुर, कोपरा, सालहेकापा, पथर्रा, देवरीकला, सकेरी, देवतरा, सिंघनपुर, बेलगहना के संचालकों को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत खाद्यान्न व्यपवर्तन/अनियमितता की प्रतिपूर्ति करने हेतू अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर के द्वारा दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया है कि उक्त दुकान संचालकों द्वारा तय समय सीमा में खाद्यान्न प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर राजस्व वसूली की कार्यवाही किया जावेगा।

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