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हेमंत सोरेन के अंतरिम जमानत मांगने पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, दो दिन में ED देगी जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर 20 मई तक ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से जवाब मांगा है, जिसमें सोरेन ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी से सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर एक छोटा सा जवाब दाखिल करने को भी कहा, साथ ही मामले को 21 मई को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया।
सोरेन की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को इस बात का आश्वासन दिया कि यदि अंतरिम जमानत मिल गई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता दो जून को आत्मसमर्पण कर देंगे।