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किशोर बोर्ड का यह कैसा आदेश ? पुणे पोर्श दुर्घटना पर सख्त हुए देवेंद्र फडणवीस..

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री व राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 17 वर्षीय लड़के की कथित संलिप्तता वाले कार हादसे संबंधी मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। फडणवीस ने उस नाबालिग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है जिसने अपनी महंगी कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। फडणवीस ने किशोर न्याय बोर्ड द्वारा लड़के को दी गई “कम” सजा की भी निंदा की।

हादसे के बाद आरोपी लड़के को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जहां से कुछ घंटे के बाद ही उसे जमानत मिल गई। बोर्ड ने उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाकर यातायात नियम पढ़ने और 15 दिन के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुति देने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया, ‘‘सीसीएल (कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा) सड़क हादसे और उसका समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा।’’ इस पर फडणवीस ने कहा, “किशोर न्याय (जेजे) बोर्ड ऐसा आदेश कैसे दे सकता है।”

पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा, “हमने किशोर न्याय (जेजे) बोर्ड के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील की है। इसको लेकर भारी जन आक्रोश है। मैंने अब तक की जांच अपडेट का जायजा लिया है।” उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “नाबालिग 17 साल 8 महीने का है और निर्भया मामले के अनुसार 16 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को जघन्य अपराध के मामले में वयस्क माना जाना चाहिए।” किशोर को पकड़ लिया गया लेकिन घटना के 15 घंटों के भीतर उसे जमानत दे दी गई, जिससे बड़े पैमाने पर जन आक्रोश फैल गया।

कथित तौर पर 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्शे कार ने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में दो आईटी प्रोफेशनल्स को टक्कर मार दी थी। इसके बारे में पुलिस का दावा है कि वह उस समय नशे में था। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दोस्त पार्टी करने के बाद रविवार तड़के करीब सवा तीन बजे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे तभी तेज गति से आ रही पोर्शे कार ने कल्याणी नगर चौराहे पर उनमें से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गयी जिनकी उम्र 24 वर्ष थी। वे आईटी पेशेवर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, ‘‘हमने छत्रपति संभाजीनगर से किशोर के पिता को हिरासत में लिया है और उन्हें पुणे लाया जा रहा है। उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।’’ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शैलेश बलकवडे ने बताया कि इसके अलावा पुणे पुलिस ने कोजी रेस्त्रां के मालिक प्रल्हाद भुटाडा और प्रबंधक सचिन काटकर एवं होटल ब्लैक के प्रबंधक संदीप सांगले को किशोर को शराब परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को आरोपी किशोर अपने दोस्तों के साथ रात साढ़े नौ बजे से देर रात एक बजे के बीच इन दो जगहों पर गया था और उसके कथित तौर पर शराब पी थी। पुलिस आयुक्त कुमार ने पहले बताया था, ‘‘बार की सीसीटीवी फुटेज से साफ तौर पर दिखता है कि किशोर शराब पी रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किशोर शराब पीने के बाद कार चला रहा था। हम ये सभी तथ्य अदालत में पेश करेंगे।’’

पुलिस ने किशोर के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नाबालिग को शराब परोसने के लिए बार के मालिक तथा कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। किशोर का पिता रियल एस्टेट कारोबारी है। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि इन मामलों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गयी है।

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